अनुपालन यू / आरटीआई अधिनियम के एस 4, 2005

 
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी
   

(i)

इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;
(ii) शक्तियां और अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य;
(iii) प्रक्रिया पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई;
(iv) मानदंड अपने कार्य के निर्वहन के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित;
(v) उनके कार्य के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड;
(vi) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित कर रहे हैं कि दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण;
(vii) उसकी नीति या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है कि किसी भी व्यवस्था का विवरण;
(viii) दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण अपने हिस्से के रूप में या सलाह देने के लिए गठित, और उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुले हैं, या यह है कि क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए पहुंच रहे हैं;
(ix) प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
(x) इसकी अधिनियम में दिए गए मुआवजे की प्रणाली सहित अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक (तराजू भुगतान);
(xi) बजट आबंटन और व्यय;
(xii) आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति;
(xiii) यह द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे;
(xiv) सूचना उपलब्ध या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी का विवरण;
(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
(xvi) नाम, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और फोन नंबर*(पिछले अपलोड दिनांक 2015/08/06)
   
   
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