ना‍गरिक सुरक्षा पॉलिसी

संक्षिप्त विवरण :
पॉलिसी की बीमा अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए अनुसार यह पॉलिसी व्यक्तिगत (मृत्यु/अंग/अंगों) की स्थायी समस्त विकलांगता तथा स्थायी आंशिक विकलांगता तथा अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। पॉलिसी केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है।
 
पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:
  • पॉलिसी की बीमा अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए अनुसार यह पॉलिसी व्यक्तिगत (मृत्यु/अंग/अंगों) की स्थायी समस्त विकलांगता तथा स्थायी आंशिक विकलांगता तथा अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। पॉलिसी केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है।
  • इस पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड के अंतर्गत किसी दावे को पात्र बनने के लिए विकलांगता को औसतन 40% से कम नहीं होना चाहिए।
बीमे की अवधि के दौरान दर्ज किए गए सभी दावों के संबंध में कंपनी की कुल देयता बीमें की अवधि के दौरान 12 महीनों की प्रत्येक पूर्ण विधि में पॉलिसी की अनुसूची में खण्ड-I (व्यक्तिगत दुर्घटना) में निर्दिष्ट बीमा राशि तथा खण्ड-II (अस्पतालीकरण) में निर्दिष्ट बीमाराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 
अब यह पॉलिसी इस बात की साक्षी है कि इसमें निहित या पृष्ठांकित या अन्यथा कहीं भी व्यक्त नियमों शर्तों, अपवर्जंनों एवं परिभाषाओं के तहत कंपनी बीमित की यहाँ उल्लिखित राशि का भुगतान बीमित को करेगी।
 
मुख्य अपवर्जन (पॉलिसी के दोनों खण्डों-I एवं II पर लागू)
निम्न के लिए कंपनी की कोई देयता नहीं रहेगी:
  • युद्ध जोखिम
युद्ध जोखिम, आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्य, शत्रुता (चाहे यह घोषित किया गया हो या नहीं) गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, राजद्रोह, सैनिक या बलपूर्वक हथियाई गई शक्ति, अधिग्रहण, राष्ट्रीयकरण, नागरिक उपद्रव या लूटपाट या डकेती के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुँची शारीरिक चोट।
 
  • कुर्की
किसी सरकारी, सार्वजनिक या स्थानीय प्राधिकारण के आदेशानुसार अधिग्रहण, विद्रोह या विनाश के कारण बीमित व्यक्ति को पहुँची शारीरिक चोट।
 
  • परमाणु जोखिम
किसी भी बीमाकृत व्यिक्ति को निम्नक द्वारा प्रत्य्क्ष या अप्रत्यणक्ष रूप से हुई या पहुंची या उत्पधन्न, शारीरिक चोट, परिणामी हानि, कानूनी देयता::
क) किसी न्यूकलीय ईंधन के जलने के फलस्वरूप बचे किसी न्यूकलीय अवशेष या न्यूकलीय ईंधन के कारण रेडियोधर्मिता द्वारा संदूषण या आयनकारी विकिरणों नाभिकीय घटकों, संयोजकों के फलस्वरूप।.
ख) रेडियोधर्मी, विषैली या खतरनाक लक्षणों के कारण या द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पन्न कानूनी देयता, परिणामी हानि या बीमित व्यक्ति को पहुँची शारीरिक चोट।
 
  • किसी भी प्रकार की परिणामी हानि
 
अन्य हितलाभ:
  • संचयी बोनस
 
बीमा अवधि के दौरान 12 माह की प्रत्येक पूर्व दावामुक्त अवधि के लिए, पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना हितलाभों की सारणी तथा अस्पतालीय प्रतिपूर्ति के अंतर्गत कंपनी की देयता की सीमाओं के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति में 5% की वृद्धि की जाएगी। बशर्ते कि बढ़ी हुई ऐसी अधिकतम राशि बीमा अनुसूची में निर्दिष्ट बीमाराशि के 20% से अधिक नहीं होगी। लेकिन यदि पॉलिसी की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर यदि इसे नवीकृत नहीं कराया जाता तो संचित बोनस समाप्त हो जाएगा।
संचित बोनस का यह हितलाभ केवल व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में ही लागू होगा।
 
  • शव को ले जाने तथा दाह संस्काेर संबंधी खर्चे
 
(दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड के अंतर्गत अन्य व देय दावा होने पर) बीमित के मृतक शरीर को उसके आवास के स्थान तक ले जाने व दाह संस्कापर में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी लेकिन यह पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड के अंतर्गत बीमे की अनुसूची में निर्दिष्ट बीमाराशि के 2% या 2500/- रूपए जो भी कम हो, से अधिक न हो।
 
  • शिक्षा फंड
 
दुर्घटना के कारण बीमित की स्थायी समग्र अपंगता या मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति, द्वारा ली गई पॉलिसियों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए जो क्षतिपूर्ति लेने का पात्र है, उसी व्यक्ति की पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड के अंतर्गत बीमा अनुसूची में निर्दिष्ट बीमाराशि के अलावा आश्रित बच्चों की शिक्षा हेतु निम्नानुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी:
  1. दुर्घटना की तिथि पर यदि बीमित व्यक्ति या 23 वर्ष से कम आयु का एवं आश्रित बच्चा है तो पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड में निर्दिष्ट मूल बीमाराशि के 10% के समान राशि लेकिन अधिकतम 5000/- रूपए।
  2. दुर्घटना की तिथि पर यदि बीमित व्यक्ति के एक से अधिक के 23 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं, तो पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड में निर्दिष्ट मूल बीमाराशि के 10% लेकिन अधिकतम 10000/- रूपए।
  3. यह हितलाभ हितलाभार्थी को उपलब्ध होगा बशर्ते कि दावा पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड में देय हों।
यह हितलाभ केवल व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में ही देय हैं।
 
  • नियोजन की हानि
स्थायी समस्त विकलांगता के कारण बीमित व्यक्ति के नियोजन की हानि होने पर इस पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड की बीमा अनुसूची में निर्दिष्ट बीमा राशि के साथ मूल बीमा राशि का 1% का भुगतान कियका जाएगा बशर्ते कि दावा खण्ड के व्यक्तिगत दुर्घटना खण्ड के अंतर्गत अन्यथा देय हो।
यह हितलाभ केवल व्यक्तिगत पॉलिसीधारकों पर ही लागू होगा।