निजी कार पैकेज पॉलिसी संरक्षित करती है

1. वाहन को पहुंची दुर्घटनात्मरक हानि या क्षति

2. तृतीय पक्षों की देयता, स्वामी चालक को व्य क्तिगत दुर्घटनात्मतक कवर

3. अतिरिक्त् प्रीमियम पर विभिन्नक एड-ऑन-कवर


प्राइवेट कार को निम्नक द्वारा पहुंची हानि या क्षति:

1. सेंधमारी, गृहभेदन या चोरी

2. अग्नि, विस्फोहट, स्वतयं ज्वीलन व तडि़त

3. भूकम्पर, बाढ़, आंधी, जमीन खिसकना या चट्टान का खिसकना, प्रभंजन, आतंकवाद, दंगे, हड़ताल, जानबूझकर किए गए कृत्यर.

4. सड़क, रेल, अंतरराष्ट्री य जल के रास्तेख यात्रा, हवाई या लिफ्ट द्वारा पारवहन
 
बीमा राशि वाहन की बीमित घोषित मूल्यए (आईडीवी) है. पांच वर्ष से कम पुराने वाहनों के लिए आईडीवी, विनिर्माताओं द्वारा सूचित किया गया वहा विक्रय मूल्यर है जिसे वाहन की आयु के आधार पर मूलयह्रास हेतु समायोजित किया जाता है। पांच वर्ष की आयु से अधिक वाहनों तथा पुराने वाहनों के लिए, आईडीवी परस्पहर रूप से स्वी कृत मूल्यस है।
प्रीमियम की गणना निम्नकलिखित तथ्यों पर आधारित है:

1. वाहन के आईडीवी

2. वाहन की क्यूआबिक क्षमता

3. रजिस्ट्रे शन का क्षेत्र, वाहन की आयु



निम्निलिखित के लिए अतिरिक्तत प्रीमियम :

(i) इलैक्ट्रिक व इलैक्ट्रॉनिक वस्तुमएं

(ii) सीएनजी/एलपीजी ईंधन

(iii) एड ऑन कवर

(iv) अतिरिक्तन हितलाभ
1. उस व्यरक्ति द्वारा वाहन चलाते समय क्षति जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

2. मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल, ब्रेकडाउन खराबी।

3. मादक द्रव्य /एल्कोतहल/दवाईयों के प्रभाव के अंतर्गत गाड़ी चलाने वाले व्य क्ति द्वारा क्षति।

4. मूल्यदह्रास, कोई भी परिणामी हानि।

5. युद्ध/म्यूाटिनी/परमाणु जोखिमों द्वारा हुई हानि/क्षति।

6. टायर/ट्यूब की क्षति, जब तक दुर्घटना में वाहन की अधिकतम देयता क्षति मूल्यय के पचास प्रतिशत तक है।

7. भारत से बाहर क्षति जब तक कि नेपाल, भूटान व बंग्लाादेश, पाकिस्ता न, श्रीलंका व मालद्वीप के लिए अतिरिक्ता प्रीमियम द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है।

8. दुपहिया वाहन जो किराए या नि:शुल्क्, स्पीाड टेस्टिंग या रेसिंग, गति निर्धारण के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।

9. उपसाधनों की सेंधमारी, गृहभेदन या चोरी द्वारा हानि या क्षति होना या जब तक की वाहन की चोरी उसी समय पर नहीं हुई हो।
प्रीमियम में निम्नीलिखित छूट प्रदान की जाती है:

a) स्वै च्छिक कटौती योग्या
b) चोरी निरोधक साधनों के लिए छूट
c) यदि समाप्तक हुई पॉलिसी में कोई भी दावा नहीं किया जाता नर्ह पॉलिसी के प्रीमियम पर नोक्लेिम बोनस के रूप में बोनस या छूट दी जाती है।
d) ऑटोमोबाईल संस्थात सदस्यसता छूट
यदि बीमित वाहन से तृतीय पक्ष को चोट/की मृत्युा और/या सम्पात्ति क्षति पहुंचती है, इससे उत्पान्न हुई कानूनी देयता तृतीय पक्ष के अंतर्गत संरक्षित होती है।
बीमा कवर अवधि एक वर्ष के लिए है, तथापि अल्‍पावधि कवर भी उपलब्धर है।
आंशिक हानि की स्थिति में मूल्य ह्रास व हिस्सों के टूट-फूट मूल्यो की कटौती के तहत मरम्म त/प्रति‍स्थाईपन्न लागत/चोरी या पूर्ण हानि की स्थिति में बीमित घोषित मूल्यर(आईडीवी)। सभी दावों में लागू आधिक्यं को कम किया जाता है।
दुर्घटनात्म क हानि/क्षति के घटित होने पर कंपनी को तुरन्तत सूचना दी जाएगी। कंपनी अपनी इच्छा से बीमित वाहन की मरम्म त, पुन:स्था‍पना या प्रतिस्थाकपन करती है। बीमित व्यसक्ति वाहन की सुरक्षा के सभी उपाय करेगा तथा कंपनी को किसी भी समय पर निरीक्षण का अधिकार होगा।
"ओरिएण्ट ल" से अतिरिक्ति कवर:
 
वाहन के आंशिक क्षति के दावे में उस पर बिना मूल्य ह्रास आवेदन के, पुर्जों के पूर्ण मूल्यर की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथापि पॉलिसी शर्तों के अनुसार कुछ कटौतियां की जाएंगी। वाहन की आयु के आधार पर अतिरिक्त: प्रीमियम के साथ कवर उपलब्धप है।
व्यमक्तिगत सामान (धन, क्रेडिट कार्ड व लैपटॉप, मोबाईल को छोड़कर) की हानि जो कि सीमा के अनुसार अधिकतम रू.5000 या रू.10,000, का चयन किया जाए, पॉलिसी की स्वपयं क्षति खण्डब के अंतर्गत हानि की स्थिति में देय होता है। कवर रू.400 व रू.650 क्रमश: के अतिरिक्तक प्रीमियम पर उपलब्धड होता है।
बीमित वाहन के उसकी दुर्घटना/चोरी के पश्चाहत् उसके प्रयोग से वंचित रहते हुए चुने गए अनुसार रू.400 या रू.650 की प्रतिदिन सीमा सहित 5,10 या 15 दिनों की सीमित समयावधि के लिए वैकल्पिक वाहन प्रयोग की सुविधा की अनुमति देकर असुविधा को कम करते हैं तथा प्रीमियम तदनुसार चार्ज किया जाता है, यह सुविधा तभी देय होती है जबकि वाहन बीमित घोषित मूल्यर के 20% से अधिक क्षतिग्रस्ती होता है तथा अयोग्या होता है।
यदि वाहन दिल्ली् व एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान राज्यि में हमारे कार्यालयों के जरिए बीमित है। हमारे सभी दक्षिणी राज्योंब, मुम्बंई व कोलकाता में पॉलिसी ब्रेकडाउन की स्थिति में नि:शुल्कर आकस्मिक सेवाएं प्रदान करती हैं। यह पॉलिसी की बिना अतिरिक्त, प्रीमियम लिए, निशुल्के सेवा उपलब्ध है।
यह केवल सूचना पुस्तिका है। विस्तृपत नियमों व शर्तों के लिए, कृपया यहां पर क्लिक करें या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें अथवा पूरी मोटर बीमा पॉलिसी पढ़ें। कंपनी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र या आईआरडीए अथवा ओम्बंड्समेन के जरिए शिकायतों का समाधान किया जाता है।